कासगंज :–
बिना हेलमेट के चार पहिया वाहन चलाने पर कासगंज पुलिस काट देती है चालान,
शायद ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता हो पर कासगंज पुलिस के लिए कोई नया ट्रैफिक कानून बना हुआ है या पुलिस कर्मचारियों का उद्देश्य सिर्फ आम जनता को परेशान करना होता है जिसके तहत कासगंज पुलिस चार पहिया वाहन का चालान हेलमेट ना होने का अपराध मानकर चालान काट देती है जिसका खामियाजा वाहन स्वामी को भुगतना पड़ता है। चालान राशि को जमा करने के लिए वाहन स्वामी को न्यायालय के लगाने पड़ते है चक्कर। वाहन स्वामी को चालान में लिखित अपराध को बदलवाना पड़ता है उसके बाद चालान राशि जमा करनी होती है चालान में लिखित अपराध को ठीक कराने के लिए वाहन स्वामी को न्यायालय के चक्कर काटने पड़ते है ऐसा ही एक वाक्या कासगंज जनपद के थाना क्षेत्र सिढ़पुरा के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति के साथ हुआ है करीब एक वर्ष पूर्व 25 जून 2022 को सिदपुरा पुलिस ने चैकिंग के दौरान रजमऊ के निकट गाड़ी नंबर यूपी 84 AK 3951 का चालान काट दिया। जब वाहन स्वामी ने न्यायालय कासगंज में उक्त चालान राशि जमा करनी चाही तो न्यायालय ने उक्त अपराध को उस गाड़ी से होना सही नहीं पाया।
अब देखते हैं कि न्यायालय उस चालान को वैध मानता है या अवैध । उसके साथ ये भी देखना होगा कि ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर विभाग या न्यायालय कोई दंड देता है या आम जनता को ही कष्ट झेलना होता है या
सब कुछ फाइलों में बंद हो कर इति श्री हो जाती है

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