पंचायत चुनाव से पहले नया कानून लागू कर सकती है योगी सरकार

लखनऊ -

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी व अहम खबर


   अभी तक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनावों की उम्मीदवारी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काफी महत्त्वपूर्ण बदलाव कर सकती है। सूचना के अनुसार दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार चुनाव के लिए अयोग्य घोषित हो सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए योगी सरकार फैसला ले सकती है। उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी निर्धारित कर सकती है। महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8 वीं पास हो सकती है। जिला पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवार की 12 वीं शैक्षिक योग्यता हो सकती है जिला पंचायत सदस्य के लिए महिला - आरक्षित वर्ग को 10 वीं पास होना जरूरी हो सकता है। क्षेत्र पंचायत चुनाव के लिए भी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10 वीं पास होना आवश्यक हो सकता है योगी सरकार अगले सत्र में पंचायतीराज एक्ट में संशोधन के लिए विधेयक ला सकती है पंचायत चुनाव से पहले नया कानून लागू कर सकती है योगी सरकार।

    कोराना के चलते तय समय पर सरकार चुनाव की तैयारियां पूरी नहीं कर सकती है इसलिए अब पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल में हो सकते है। इससे पहले दिसंबर 2020 में प्रस्तावित थे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव।

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