लखनऊ -
उप्र सरकार ने अनलॉक - 4 की नई गाइडलाइन जारी की, यूपी सरकार ने भारत सरकार के ग्रह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार नई गाइडलाइन को लागू करने की तैयारी की है। प्रदेश के सभी स्कूल,कॉलेज,शिक्षण संस्थान 30सितम्बर तक बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी। 21 सितंबर से शिक्षण संस्थानों में 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है। जो क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया से बाहर होंगे वहां कक्षा 9 से 12 तक छात्र 21सितम्बर से स्वैच्छिक रूप से अपने अभिभावकों की लिखित अनुमति के साथ शैक्षणिक संस्थानों में जा सकेंगे। 21सितम्बर से प्रशिक्षण संस्थानों को भी प्रशिक्षण की अनुमति मिल सकेगी। वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों में पीएचडी शोधार्थियों और तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रोग्रामों में प्रयोगशाला कार्य के लिए छात्रों को अनुमति होगी।
प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्व की भांति व्यवस्था लागू रहेगी।
7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल को सशर्त चरणबद्ध तरीके से चलाए जाने की अनुमति जल्दी ही जारी होगी।
21 सितंबर से सामाजिक अकादमिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रमों एवं सामूहिक गतिविधियों में अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ सशर्त अनुमति होगी।
शादी विवाह समारोह में अधिकतम 30 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 व्यक्तियों को शामिल होने की सशर्त अनुमति होगी। फिलहाल
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार, संस्थान को कोई अनुमति नहीं होगी। केवल
ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी।
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के सभी नियम पहले जैसे ही लागू होंगे।कंटेनमेंट जोन के बाहर जनपद के जिलाधिकारी द्वारा किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा।राज्य व राज्य के बाहर आने जाने व माल के लाने ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिना किसी जरूरत के बाहर निकलने पर प्रतिबंध होगा।
उप्र सरकार ने अनलॉक - 4 की नई गाइडलाइन जारी की, यूपी सरकार ने भारत सरकार के ग्रह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार नई गाइडलाइन को लागू करने की तैयारी की है। प्रदेश के सभी स्कूल,कॉलेज,शिक्षण संस्थान 30सितम्बर तक बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी। 21 सितंबर से शिक्षण संस्थानों में 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है। जो क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया से बाहर होंगे वहां कक्षा 9 से 12 तक छात्र 21सितम्बर से स्वैच्छिक रूप से अपने अभिभावकों की लिखित अनुमति के साथ शैक्षणिक संस्थानों में जा सकेंगे। 21सितम्बर से प्रशिक्षण संस्थानों को भी प्रशिक्षण की अनुमति मिल सकेगी। वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों में पीएचडी शोधार्थियों और तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रोग्रामों में प्रयोगशाला कार्य के लिए छात्रों को अनुमति होगी।
प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्व की भांति व्यवस्था लागू रहेगी।
7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल को सशर्त चरणबद्ध तरीके से चलाए जाने की अनुमति जल्दी ही जारी होगी।
21 सितंबर से सामाजिक अकादमिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रमों एवं सामूहिक गतिविधियों में अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ सशर्त अनुमति होगी।
शादी विवाह समारोह में अधिकतम 30 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 व्यक्तियों को शामिल होने की सशर्त अनुमति होगी। फिलहाल
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार, संस्थान को कोई अनुमति नहीं होगी। केवल
ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी।
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के सभी नियम पहले जैसे ही लागू होंगे।कंटेनमेंट जोन के बाहर जनपद के जिलाधिकारी द्वारा किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा।राज्य व राज्य के बाहर आने जाने व माल के लाने ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिना किसी जरूरत के बाहर निकलने पर प्रतिबंध होगा।
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