निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 55 हजार को मिल रही विधवा पेंशन

अलीगढ़ :–


-विधवा पेंशन पाने वाले लाभार्थी के लिए आधार व मोबाइल नम्बर का लिंक होना जरूरी है : जिला प्रोबेशन अधिकारी

नियम के मुताबिक एक लाभार्थी एक ही पेंशन योजना का लाभ ले सकता है, विधवा पेंशन के लिए लाभार्थियों को आधार कार्ड व मोबाइल नंबर लिंक कराना जरूरी है। उसके बाद ही आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली के माध्यम से अगली किस्तों का भुगतान बैंक खातों में किया जाएगा। जनपद में निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 55 हजार महिलाओं को विधवा पेंशन मिल रही है। आधार लिंक होने के उपरांत ही लाभार्थी को पेंशन का लाभ मिलेगा। यह कहना है जिला प्रोबेशन अधिकारी स्मिता सिंह का। 

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि 30 सितम्बर तक पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन योजना) के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे सभी लाभार्थियों का आधार व फोन नंबर https://sspy-up.gov.in पोर्टल पर लिंक कराना अनिवार्य है। 

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कहा - विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों को आधार से लिंक किया जाना जरूरी है। उनका कहना है कि शहर एवं देहात के पेंशनधारक जनसुविधा केंद्र से आधार एवं मोबाइल को विधवा पेंशन से लिंक कराएं। उन्होंने कहा अगर कोई दिक्कत आती है, तो जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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तकनीकी समस्याएं भी आ रही हैं : 

स्मिता सिंह ने बताया कि आधार लिंक में कई तकनीकी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि कई लाभार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया है। ऐसे में आधार लिंक कराने के दौरान ओटीपी उनके पास नहीं आ रहा है, कहीं और जा रहा है। ऐसे में आधार लिंक से पहले लाभार्थियों को मोबाइल नंबर सही कराना पड़ रहा है। जिसमें काफी वक्त भी लग रहा है।

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